18 February, 2025
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 237वीं बैठक
Sun 02 Mar, 2025
संदर्भ :-
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 237वीं बैठक का आयोजन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता नई दिल्ली में किया गया।
- बैठक में बोर्ड की उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, सह-उपाध्यक्ष तथा सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सुमिता डावरा, और सदस्य, सचिव केंद्रीय पीएफ आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित रहे।
मुख्य निर्णय और घोषणाएँ :-
EPF पर ब्याज दर:
- CBT ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है, जो पिछले वर्ष के समान है।
- यह दर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने के बाद EPFO सदस्यों के खातों में जमा की जाएगी।
बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में सम्मिलित हैं:
EDLI योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि :
- कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा (EDLI) योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के बाद, बोर्ड ने सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए योजना में प्रमुख संशोधनों को अनुमति दी।
- इससे इस श्रेणी के तहत प्रमुख शिकायतों का समाधान होगा और लाभ दावेदारों के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
संशोधित योजना के प्रमुख लाभ:
- न्यूनतम जीवन बीमा: सेवा के एक वर्ष से कम में मृत्यु होने पर अब न्यूनतम ₹50,000 का लाभ मिलेगा, जिससे प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक मामलों में सहायता होगी।
- गैर-योगदान अवधि में मृत्यु पर लाभ: अंतिम अंशदान के छह महीने के भीतर मृत्यु होने पर EDLI लाभ मिलेगा, जिससे 14,000 से अधिक मामलों में सहायता होगी।
- सेवा निरंतरता में राहत: दो नौकरियों के बीच दो महीने तक का अंतराल अब निरंतर सेवा माना जाएगा, जिससे 1,000 से अधिक मामलों को लाभ मिलेगा।
- इन सुधारों से प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक मामलों में EDLI के तहत अधिक लाभ मिलेगा, जिससे EPF सदस्यों के परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
उच्चतम न्यायालय के पेंशन निर्णय और EPFO के कदम:-
- POHW निर्णय कार्यान्वयन: 04.11.2022 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत, EPFO ने 72% आवेदनों पर कार्रवाई पूरी कर ली है।
- केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS): जनवरी 2025 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू, जिससे 69.35 लाख पेंशनभोगियों को ₹1710 करोड़ का भुगतान हुआ और शिकायतें घटीं।
- मुकदमेबाजी में कमी: PF बकाया पर हर्जाना अब 1% प्रति माह कर दिया गया, जिससे विवाद कम होंगे।
- EPFO बजट स्वीकृत: 2024-25 के संशोधित अनुमान और 2025-26 के बजट को मंजूरी मिली।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) :
- भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- स्थापना: 15 नवंबर 1951
- अधिनियम: कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952) के तहत गठित
- प्रशासन: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन
- EPFO का प्रबंधन: EPFO का प्रबंधन केंद्रीय भविष्य निधि न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) :
- यह योजना 18 से 54 वर्ष की आयु के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होती है।
- इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिनका अधिकतम मासिक वेतन ₹15,000 तक होता है।
अंशदान (Contributions):
20 से कम कर्मचारियों वाले उद्यमों में:
- नियोक्ता का योगदान 10% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) होगा
- कर्मचारी के वेतन से भी 10% कटौती की जाएगी
20 या अधिक कर्मचारियों वाले उद्यमों में:
- नियोक्ता का योगदान 12% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) होगा
- कर्मचारी के वेतन से भी 12% कटौती की जाएगी
ब्याज और निकासी:
- EPFO इन अंशदान राशियों पर ब्याज प्रदान करता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलता है।
- विशिष्ट परिस्थितियों में, आंशिक निकासी की भी अनुमति होती है, जैसे – घर खरीदने, चिकित्सा आपातकाल, विवाह, शिक्षा आदि।
PF में अंशदान का वितरण :-
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी के वेतन का 12% सीधे उनके EPF खाते में जमा होता है, जबकि नियोक्ता के 12% योगदान का वितरण निम्नानुसार किया जाता है:
अंशदान का प्रकार | प्रतिशत (%) | कहाँ जमा होता है |
कर्मचारी का योगदान | 12% | पूरी राशि EPF में जाती है |
नियोक्ता का कुल योगदान | 12% | विभाजित किया जाता है |
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) | 8.33% | EPS खाते में |
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) | 3.67% | EPF खाते में |
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) | 0.50% | EDLI खाते में |
- इसके अलावा, नियोक्ता को 0.50% EDLI शुल्क और 0.50% प्रशासनिक शुल्क भी देना होता है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS):
- इसे EPFO द्वारा 1995 में पेश किया गया था।
- यह EPF के अंदर आने वाले कर्मचारी के लिए है।
- सेवा-निवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलती है।
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) :
- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना को 1976 में शुरू किया गया था। यह कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत आने वाले कर्मचारियों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है।