PM केयर्स फंड
 
  • Mobile Menu
HOME
LOG IN SIGN UP

Sign-Up IcanDon't Have an Account?


SIGN UP

 

Login Icon

Have an Account?


LOG IN
 

or
By clicking on Register, you are agreeing to our Terms & Conditions.
 
 
 

or
 
 




PM केयर्स फंड

Sun 29 Dec, 2024

संदर्भ

  • प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM केयर्स फंड) में कुल स्वैच्छिक योगदान वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 912 करोड़ रुपये रह गया, जो कोविड-19 प्रकोप के बाद सबसे कम है।

PM केयर्स फंड

  • 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत।
  • एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत।
  • प्राथमिक उद्देश्य: कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटना और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना।
  • पदेन अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
  • पदेन ट्रस्टी: रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री।

योगदान:

  • इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों द्वारा स्वैच्छिक योगदान दिया जाता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
  • दान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100% छूट के लिए 80G लाभ के लिए योग्य होगा।
  • दान को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में भी गिना जाएगा।
  • निधि को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत भी छूट मिली है।

अन्य समान प्रकार के कोष

  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)
  • स्थापना: 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा
  • पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए। वर्तमान में इस कोष का उपयोग मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किया जाता है। इस कोष का उपयोग किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर उपचार और एसिड अटैक जैसे चिकित्सा उपचार में मदद के लिए भी किया जाता है।
  • इस कोष में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
  • यह व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करता है।
  • इस कोष की राशि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अन्य एजेंसियों के साथ विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है।
  • प्रधानमंत्री की मंजूरी से संवितरण किया जाता है।
  • इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे राष्ट्रीय कारणों के लिए प्रधानमंत्री या कई प्रतिनिधियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत PMNRF के लिए योगदान कर योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित किया गया है।

Latest Courses