01 December, 2024
GST परिषद की 55वीं बैठक
Sun 22 Dec, 2024
संदर्भ :
- GST परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
मुख्य बिन्दु :
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर की दर: परिषद ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से आगे की जानकारी मिलने तक इन प्रीमियमों पर कर की दर कम करने के निर्णय को स्थगित किया।
- खाद्य वितरण शुल्क पर GST : स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स के खाद्य वितरण शुल्क पर GST लगाने के बारे में निर्णय भी स्थगित किया गया।
- विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर GST : परिषद ATF को GST व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर आम सहमति पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि कई राज्य इस पर कर लगाने के अपने अधिकार को खोने के विरोध में थे।
- पॉपकॉर्न पर कर की दर: परिषद ने स्पष्ट किया कि पॉपकॉर्न पर कर की दर उसके प्रकार और तैयारी के आधार पर भिन्न होती है:
1. सादा पॉपकॉर्न: GST से छूट
2. नमक और मसालों के साथ पॉपकॉर्न: 5% GST पर कर लगाया गया
3. पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न: 12% GST पर कर लगाया गया
4. कारमेलाइज़्ड पॉपकॉर्न: 18% GST पर कर लगाया गया
वस्तु एवं सेवा कर (GST) :
- लागू: 1 जुलाई, 2017
- GST परिषद का गठन: अनुच्छेद 279A
- GST दिवस : 1 जुलाई
- 'वन नेशन वन टैक्स' (One Nation One Tax) अवधारणा पर आधारित
- पेश किया गया : 101वें CAAअधिनियम, 2016 के माध्यम से
- प्रकार: केंद्रीय जीएसटी (CGST), राज्य GST (SGST) और एकीकृत GST (IGST)
GST परिषद:
- राष्ट्रपति द्वारा गठित (अनुच्छेद 279A)
- अध्यक्ष : केंद्रीय वित्त मंत्री
- मतदान शक्ति : केंद्र के पास : 1/3, राज्यों के पास : 2/3
- निर्णय : 3/4 बहुमत से