E-NWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना
 
  • Mobile Menu
HOME
LOG IN SIGN UP

Sign-Up IcanDon't Have an Account?


SIGN UP

 

Login Icon

Have an Account?


LOG IN
 

or
By clicking on Register, you are agreeing to our Terms & Conditions.
 
 
 

or
 
 




E-NWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना

Tue 17 Dec, 2024

संदर्भ

  • केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ‘ई-एनडब्ल्यूआर-आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना’ शुरू की।

योजना के प्रावधान

  • किसान अपनी इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद (e- NWR) के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिसका उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफ़ॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है।
  • किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), कृषि सहकारी समितियां और एमएसएमई इस योजना के तहत पात्र होंगे।

कुल कॉर्पस: 1000 करोड़ रुपये

  • कवरेज: कृषि उद्देश्य के लिए 75 लाख रुपये तक के ऋण और गैर-कृषि उद्देश्य के लिए 200 लाख रुपये तक के ऋण।
  • पात्र संस्थान: सभी अनुसूचित बैंक और सभी सहकारी बैंक
  • पात्र उधारकर्ता: छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ)/महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग किसान, अन्य किसान, एमएसएमई, व्यापारी, एफपीओ और किसान सहकारी समितियां।

WDRA के बारे में

  • वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) का गठन वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत 26 अक्टूबर 2010 को किया गया था।
  • यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के अधीन है।
  • मिशन: देश में एक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद प्रणाली स्थापित करना।
  • वेयरहाउस रसीदों को व्यापार का एक प्रमुख साधन बनाना और इसके विरुद्ध वित्त की सुविधा प्रदान करना।

e- NWR क्या हैं?

  • e- NWR (इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद) वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 द्वारा समर्थित एक साधन है, जिसमें माल के शीर्षक के समर्थन/हस्तांतरण के लिए परक्राम्यता है।
  • परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (NWR) एक वेयरहाउस रसीद है, जिसके तहत इसमें दर्शाए गए माल को जमाकर्ता को सुपुर्द किया जा सकता है या उस बेचानकर्ता को हस्तांतरित किया जा सकता है जो समर्थन के माध्यम से माल का शीर्षक लेता है।
  • ई-एनडब्ल्यूआर (e- NWR), एनडब्ल्यूआर (NWR) का इलेक्ट्रॉनिक रूप है।
  • वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के साथ पंजीकृत वेयरहाउस अपने यहां जमा अधिसूचित वस्तुओं के खिलाफ e- NWR जारी कर सकते हैं।
  • 1 अगस्त 2019 से, डब्ल्यूडीआरए (WDRA) ने NWR को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

Latest Courses