भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
 
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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)

Thu 05 Dec, 2024

संदर्भ

  • FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया है, जिसके तहत सख्त विनियामक नियंत्रण और वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही FSSAI के अनुसार निर्माताओं को तीसरे पक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा ऑडिट से गुजरना होगा।

FSSAI

  • FSSAI भारत सरकार द्वारा स्थापित (5 सितम्बर, 2008) एक स्वायत्त निकाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

FSSAI के कार्य

  • खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना: FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
  • खाद्य उत्पादों का लाइसेंस और पंजीकरण: खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करना।
  • खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का मानकीकरण: खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मानकीकृत करना और उनके द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
  • खाद्य सुरक्षा जागरूकता फैलाना: आम जनता को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित खाद्य पदार्थों का चयन करने के लिए प्रेरित करना।
  • खाद्य आयात-निर्यात का नियमन: खाद्य उत्पादों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।

क्यों है FSSAI महत्वपूर्ण?

  • स्वास्थ्य सुरक्षा: FSSAI यह सुनिश्चित करता है कि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वे सुरक्षित हों और किसी भी प्रकार के रोग का कारण न बनें।
  • खाद्य गुणवत्ता: FSSAI खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है ताकि उपभोक्ता को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिल सकें।
  • व्यापार को बढ़ावा: FSSAI खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों की पहुंच को आसान बनाता है।

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