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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

Fri 22 Nov, 2024

संदर्भ

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीति के विवादास्पद 2021 अपडेट के संबंध में अपने प्रमुख स्थान का “दुरुपयोग” करने के लिए व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

  • भारत की एक संविधिक संस्था है।
  • स्थापना: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत हुई थी और मार्च 2009 में इसका विधिवत गठन किया गया था।
  • नोडल मंत्रालय: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

संरचना:

  • केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।
  • अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
  • सदस्यों की पात्रता: वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, या जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों में कम-से-कम 15 वर्षों का अनुभव हो, एवं जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिये उपयोगी हो।

उद्देश्य:

  • प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना
  • बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना
  • देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना
  • यह सुनिश्चित करना कि बाज़ार में किसी कंपनी द्वारा अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग न किया जाए
  • स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि बाज़ार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके

भूमिका एवं कार्य

  • प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
  • भारत में व्यापार करने वाले संगठनों को नोटिस देने का अधिकार है।
  • किसी विधान के तहत स्थापित किसी सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ के लिये प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों पर परामर्श देना एवं
  • प्रतिस्पर्द्धा की भावना को संपोषित करना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना एवं प्रतिस्पर्द्धा के विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

चुनौतियाँ:

  • डिजिटलीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ
  • नई बाज़ार परिभाषा की आवश्यकता
  • कार्टेलाइज़ेशन

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