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लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)

Fri 25 Oct, 2024

संदर्भ

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की समीक्षा के लिए बुलाई गई अपनी बैठक स्थगित कर दी।

लोक लेखा समिति 

  • लोक लेखा समिति भारत की संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है जो लोक धन के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। यह समिति सरकार द्वारा खर्च किए गए धन की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि धन का उपयोग उचित तरीके से किया गया है।
  • ‘लोक लेखा समिति’ तीन वित्तीय संसदीय समितियों (अन्य दो- प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति) में से एक है।

स्थापना:

  • लोक लेखा समिति की स्थापना वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के खर्च पर नजर रखना और किसी भी तरह की अनियमितता को उजागर करना था।
  • गठन: प्रतिवर्ष ‘लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम’ के नियम 308 के तहत किया जाता है।

नियुक्ति:

  • सदस्य: लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
  • अध्यक्ष: समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से, अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है।

उद्देश्य:

  • सरकारी खर्च की जांच: समिति सरकार द्वारा खर्च किए गए धन की विस्तृत जांच करती है।
  • अनियमितताओं का पता लगाना: समिति सरकार में होने वाली किसी भी तरह की अनियमितता, भ्रष्टाचार या दुरुपयोग को उजागर करती है।
  • सरकारी खर्च में पारदर्शिता लाना: समिति सरकार के खर्च में पारदर्शिता लाने का प्रयास करती है।
  • सरकारी खर्च को अधिक कुशल बनाना: समिति सरकार के खर्च को अधिक कुशल बनाने के लिए सुझाव देती है।

कार्य:

  • लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच: समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार किए गए लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की विस्तृत जांच करती है।
  • सरकारी विभागों से जानकारी मांगना: समिति अपनी जांच के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों से जानकारी मांग सकती है।
  • सदस्यों को बुलाकर पूछताछ करना: समिति अपनी जांच के दौरान सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है।
  • रिपोर्ट तैयार करना: समिति अपनी जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करती है और इसे संसद में पेश करती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

  • स्थापना: 1988 (गैर-सांविधिक निकाय के रूप में) 
  • वैधानिक मान्यता: 30 जनवरी, 1992 (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत)
  • अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच 
  • मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

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