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लद्दाख: छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग

Thu 03 Oct, 2024

संदर्भ

  • लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली सीमा पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व करने के दौरान हिरासत में ले लिया गया। 
  • प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य: लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध

भारतीय संविधान का छठी अनुसूची:

  • छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 
  • इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इसे पेश किया गया था।

स्वायत्त ज़िला परिषद (ADCs):

  • छठी अनुसूची के तहत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों में बांटा गया है। 
  • इन ज़िलों में स्वायत्त ज़िला परिषदें (ADCs) होती हैं। 
  • इन परिषदों के पास विधायी, न्यायिक, और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। 
  • परिषदों को कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भूमि आवंटन, जलमार्ग का इस्तेमाल, और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े कानून बनाना। 
  • इन परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह करने, कर लगाने, और खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे देने का अधिकार भी है। 
  • परिषदों को प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाज़ार, पशु तालाब, मत्स्य पालन, सड़क, और जलमार्ग बनाने या प्रबंधित करने का अधिकार भी है। 
  • इनको ग्राम और ज़िला परिषद न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार भी है। 
  • परिषदों के ज़रिए आदिवासी समूहों को रक्षा मिलती है और उनके हितों की रक्षा होती है।

 लद्दाख

  • लद्दाख उच्च-मध्य एशियाई पठार का एक हिस्सा है, जो काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 
  • इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 3,000 मीटर (9,843 फीट) है, जिससे यह दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है।
  • प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल: पेंगोंग झील (भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है।);
  • चंद्र ताल (प्राकृतिक झील); नुब्रा घाटी, लद्दाख रेगिस्तान (ठंडा रेगिस्तान)
  • प्रसिद्ध मठ: हेमिस गोम्पा मठ (यूनेस्को स्थल); तिक्से मठ, शेय मठ

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया।

जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया:

  • जम्मू और कश्मीर: इस केंद्र-शासित प्रदेश में विधानसभा होगी, जो इसे कुछ स्वायत्तता प्रदान करेगी।
  • लद्दाख: यह केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से केंद्र शासित होगा और इसमें कोई विधानसभा नहीं होगी।

 

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