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उपराष्ट्रपति

Sat 10 Aug, 2024

संदर्भ

  • भारतीय संविधान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के 50 सांसदों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • विपक्ष का प्रस्ताव निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है:
  • सांसदों का कहना है कि विपक्ष के पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए जगह और समय की कमी है।
  • विपक्ष का तर्क है, कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिया जाता है।

उपराष्ट्रपति: एक संवैधानिक पद:

  • भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग V (कार्यपालिका) के  अंतर्गत किया गया है।
  • अनुच्छेद 63-73 भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता, निर्वाचन तथा पदच्युति से संबंधित हैं।

पदावधि:

  • उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
  • अर्हताएं (Qualifications):
  • वह भारत का नागरिक हो।
  • उसने 35 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो।
  • वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो।

उपराष्ट्रपति के कार्य:

  • राज्य सभा के पदेन सभापति: इस क्षमता से उनकी शक्तियां तथा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समरूप होते हैं।
  • रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति के कार्यालय में निम्नलिखित कारणों से रिक्ति होती है- त्यागपत्र, निष्कासन एवं मृत्यु या अन्यथा
  • राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन: जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, अस्वस्थता अथवा किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ  होते हैं।
  • अधिकतम अवधि जिसके लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, मात्र छह माह की होती है, जिसके भीतर एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है।

पदच्युति (Dismissal):

  • अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति के पद की अवधि एवं संसद द्वारा उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है।
  • एक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों (राज्य की परिषद) के बहुमत से पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  • उपराष्ट्रपति को हटाने के इस प्रस्ताव पर लोकसभा द्वारा सहमति प्राप्त होनी चाहिए।
  • राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है बल्कि उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद विषयवस्तु
अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
अनुच्छेद 70 अन्‍य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन

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