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डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024

Fri 17 May, 2024

सन्दर्भ

  • डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून को लेकर गठित समिति ने सरकार को डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) का मसौदा और रिपोर्ट सौंप दिया है। भारत का यह नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा बिल यूरोपीय यूनियन के डिजिटल मार्केट्स ऐक्ट (DMA) के तर्ज पर तैयार किया गया है।

 पृष्ठभूमि

  • केंद्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों Meta, Amazon, Google आदि की मनमानी को रोकने के लिए पिछले वर्ष डिटिजल प्रतिस्पर्धा विधेयक (DCB) लाने का प्रस्ताव दिया था।
  • इसके लिए सरकार ने 6 फरवरी 2023 को एक 16 सदस्यीय इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमिटी का गठन किया था। इस कमिटी का कार्य मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानून 2002 को रिव्यू करते हुए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून तैयार करना था। 

 प्रमुख बिंदु

  • इस समिति ने किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े डिजिटल कंपनियों के लिए नियमन का प्रस्ताव दिया है। 
  • नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना कंपनी के वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक हो सकता है।
  • गौरतलब है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की सिफारिशें ऐसे समय में आई हैं जब डिजिटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं को लेकर चिंताएं हैं। 
  • मसौदा विधेयक में कहा गया है कि बड़ी डिजिटल कंपनियों के लिए पूर्व-दायित्व नियम बनाया जाना चाहिए। 
  • अतिसंवेदनशील प्रमुख डिजिटल सेवाओं की पूर्व-चिह्नित सूची पर इस विधेयक को लागू किया जाना चाहिए। 
  • इस सूची को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के अनुभव, बाजार अध्ययन और उभरती वैश्विक प्रथाओं के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।
  • समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह सुनिश्चित होना चाहिए कि बड़े डिजिटल कंपनियों के व्यवहार की सक्रिय रूप से निगरानी हो। 
  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की घटनाओं से पहले सीसीआइ हस्तक्षेप करे। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की घटना के बाद सीसीआइ हस्तक्षेप करता है।
  • इन बड़ी डिजिटल कंपनियों की पहचान करने के लिए समिति ने दो आधारों की सिफारिश की है। इनमें कंपनियों की महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति और प्रसार शामिल है। इन परीक्षणों के आधार पर कंपनियों को स्व-मूल्यांकन करना होगा और अगर वे इसके दायरे में आते हैं तो सीसीआइ को रिपोर्ट करना होगा। इन नियमों का गूगल, एपल जैसी बड़ी कंपनियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
  • समिति ने कहा कि सीसीआइ को डिजिटल बाजारों के तेजी से विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ अपने डिजिटल बाजारों और डाटा इकाई की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। 
  • रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने सीसीआइ के आदेशों खासकर डिजिटल बाजारों से संबंधित अपीलों के खिलाफ दायर अपीलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के भीतर अलग पीठ गठित करने की भी सिफारिश की है।

 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

  • स्थापना: 2003
  • संरचना: अध्यक्ष और 6 सदस्य
  • सांविधिक निकाय
  • नोडल मंत्रालय: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

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